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खुद पर दर्ज प्राथमिकी रद्द कराने हाईकोर्ट गए सीएम हेमंत, जानें पूरा मामला

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रांची 

वर्ष 2014 में सीएम हेमंत सोरेन एक चुनावी को सभा को संबोधित करने पश्चिम सिंहभूम गये थे। उस समय उनपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले में हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट दायर की है। रिट याचिका में उन्होंने लिखा है कि उनपर दर्ज इस प्राथमिकी को रद्द किया जाये। गौरतलब है कि आचार संहिता का ये मामला हाईकोर्ट में अब तक लिस्टेड नहीं है। फिर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्राथमिकी के खिलाफ हाईकोर्ट में इसे रद्द करने की गुहार लगायी है। 
इन धाराओं के खिलाफ दर्ज की गयी है प्राथमिकी
बता दें कि दर्ज प्राथमिकी में मुख्यमंत्री को IPC की धारा 188, 506 और RP अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ आचार संहिता से इस मामले की सुनवाई पश्चिम सिंहभूम की एक निचली अदालत में चल रही है। निचली अदालत में चल रही इस सुनवाई को रद्द करने और उन पर इस मामले में कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगायी है।